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10वीं और 12वींं के स्टूडेंट्स को मार्कशीट में नाम, उपनाम सुधारने का दें मौका

 

10वीं और 12वींं के स्टूडेंट्स को मार्कशीट में नाम, उपनाम सुधारने का दें मौका,CBSE: हाईकोर्ट ने सीबीएसई को दिए निर्देश.


CBSE: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को छात्रों को उनके कक्षा 10 और 
12 की मार्कशीट और प्रमाणपत्रों में उनके नाम, उपनाम या अन्य डिटेल्स बदलने के लिए अनुमति देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है
कि बोर्ड ऐसा सिस्टम तैयार करें, जिससे स्टूडेंट्स को इन जरूरी जानकारी को बदलने का मौका मिल सके। मुख्य न्यायाधीश 
डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की बेंच ने सीबीएसई को यह सुझाव कोर्ट के पास आई तमाम याचिकाओं के मद्देनजर 
सुझाव पर विचार करने के बाद दिया है।



 बेंच ने कहा कि इस तरह के मुकदमे वकीलों के लिए अच्छा हो सकते हैं लेकिन यह संस्थान के लिए ठीक नहीं है। पीठ ने कहा, 
बोर्ड ऐसा कॉलम बनाएं जहां लोग अपनी इच्छानुसार कई बदलाव कर सकें। छात्र अपनी इच्छानुसार इन सभी जरूरी डिटेल्स 
में बदलाव कर सकें। स्टूडेंट्स अपने नाम उपनाम को जितनी बार वे चाहें उतनी बार बदलाव करें।

वहीं CBSE के वकील ने कहा कि बोर्ड किसी की पहचान को प्रमाणित नहीं कर सकता है और कहा कि यह केवल पहली बार में दी गई डिटेल्स को फाइनल प्रमाण पत्र में दे दी जाती है। हालांकि पीठ ने फिर कहा, बोर्ड पहली पहचान को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पहली, दूसरी या तीसरी बार हो बोर्ड इन डिटेल्स को बदलने के लिए किसी सिस्टम को तैयार करे।



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